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- *प्रबंधन*:
ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन ट्रस्ट डीड के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रबंध समिति (नियंत्रण बोर्ड) द्वारा किया जाएगा। नियंत्रण बोर्ड में पदाधिकारियों का चुनाव प्रमोटर पैट्रन ट्रस्टीज (पीपीटी) और पैट्रन ट्रस्टीज (पीटी), ट्रस्टीज में से इस प्रकार किया जाएगा कि ट्रस्ट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वालों को ट्रस्ट के मामलों में प्रमुख भूमिका मिल सके। यानी, जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी जिम्मेवारी। बोर्ड का गठन करने वाले ऐसे ट्रस्टियों की संख्या ग्यारह तक हो सकती है ।
ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए बाहर से सिविल निर्माण, भारतीय राजस्व सेवा (IRS)/आईए एंड एएस (IA&AS), कर सलाहकार (Tax Consultant) जैसे क्षेत्र से तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है।
- *सामान्य निकाय (जनरल बॉडी)*
आम सभा (General Body) में सभी ट्रस्टी शामिल होंगे जिन्हें नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रवेश दिया गया है। निर्णयों का अंतिम अधिकार सामान्य निकाय (General Body)में ही निहित होगा।
- *सामान्य निकाय (General Body) के अधिकार एवं कर्तव्य*
- i) विशेष उद्देश से बुलाई गई बैठक में पदाधिकारियों (office bearers) सहित प्रबंध समिति (Managing Committee) के सदस्यों का चुनाव करना।
- ii) पिछले वर्ष के ट्रस्ट के खातों को मंजूरी देना।
iii) विशिष्ट परिचालित एजेंडे के अनुसार ट्रस्ट के नियमों और विनियमों में संशोधन करना, जिसको कि उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो।
iv)विशिष्ट और अलग से परिचालित एजेंडे के अनुसार, प्रबंध समिति के किसी पदाधिकारी/न्यासी (Trustee) को उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से हटाना।
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- *कार्यकारिणी* (Governing Body)
(क) *पदाधिकारी (Office bearers)*
- प्रधान
- वरिष्ठ उपप्रधान
- उपप्रधान
- महासचिव
- कोषाध्यक्ष
- सचिव (समन्वय)
- सचिव (कार्यालय)
(ख) ट्रस्ट के हितों की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट डीड के आइटम 6(ए) के अनुपालन में ट्रस्ट का एक अध्यक्ष होगा। उनकी उम्र, अनुभव, वित्तीय
योगदान और ट्रस्ट के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास उनके चयन के लिए मार्गदर्शक कारक होंगे।
( ग) अपनी पहली मीटिंग में ट्रस्ट अलग-अलग क्षेत्रों से 10 ट्रस्टियों को गवर्निंग बॉडी (कार्यकारिणी सदस्य) के सदस्यों के रूप में नामित करेगा, जो कि अधिमानतः संत शिरोमणि नामदेव जी भवन, टिकरी कलां के आसपास के क्षेत्रों से होंगे, ताकि मीटिंग्स के लिए आसान पहुंच प्रदान की जा सके। आगामी सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शासी निकाय (कार्यकारिणी) द्वारा नामांकित किया जाएगा। बहुमत हिस्सेदारी वाले पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में उपरोक्त पैरा 11 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन शासी निकाय में ट्रस्टियों के नामांकन के मामले में भी किया जाएगा।
( घ) कार्यकारीणी अपनी बैठकों में निवर्तमान प्रधान और महासचिव को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित करेगी।
(ङ) शासी निकाय (कार्यकारिणी) के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
(च) पदाधिकारी केवल दो कार्यकाल के लिए लगातार एक पद धारण कर सकते हैं।
(छ) चुनाव लड़ने वाले ट्रस्टियों की उम्र चुनाव की तिथि पर 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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- *शासी निकाय के अधिकार और कर्तव्य*:
(क) शासी निकाय को यह देखने का अधिकार है कि ट्रस्ट के लक्ष्य और उद्देश्य पूरे हों और ट्रस्टी ट्रस्ट के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करें।
(ख) सभी कार्यकारी कार्य शासी निकाय के माध्यम से किए जाएंगे।
(ग) यह बजट और ट्रस्ट की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करेगी।
(घ) ट्रस्ट की सामान्य निकाय बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना भी इसकी जिम्मेवारी होगी।
(च) इनके समक्ष कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत खातों का अनुमोदन करना ,
खातों का ऑडिट किया जाना और सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जाना।
(छ) 5,000/- रुपये से ऊपर के सभी खर्चों को पहले ही मंजूरी देना।
- *पदाधिकारियों के कर्तव्य/कार्य/अधिकार*:
1) *प्रधान*:
- i) प्रबंध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- ii) ट्रस्ट की गतिविधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और देखना कि सभी नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
iii) ऐसे सभी अत्यावश्यक मामलों का निपटान करना, जिन्हें समय के अभाव में प्रबंध समिति के माध्यम से नहीं रखा जा सका।
- iv) ट्रस्ट की जरूरतों या किसी आपातकालीन स्थिति में किसी विशेष मद के लिए रु. 2100/- तक की राशि स्वीकृत करना । इस तरह के व्यय को अनुमोदन के लिये अगली बैठक में प्रबंध समिति (Managing Committee)को सूचित करना।
- *वरिष्ठ उपप्रधान*:
- i) ऐसे कर्तव्यों को पूरा करना जो उसे प्रधान द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं।
- ii) प्रधान की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का कार्य एवं निष्पादन करना।
- *उपप्रधान*:
ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो उन्हें समय-समय पर प्रधान और वरिष्ठ उपप्रधान द्वारा सौंपे जाएं।
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4). *महासचिव*:
- i) ट्रस्ट के सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखना और परोमोटर पेट्रन ट्रस्टियों, ट्रस्टियों और सदस्यों का एक रजिस्टर बनाये रखना जिसमें उनके नाम, पते, योगदान और अन्य संक्षिप्त विवरण दर्शाए जाएंगे।
- ii) प्रधान/वरिष्ठ उपप्रधान/उपप्रधान के परामर्श से बैठकें बुलाना और बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड करना।
iii) अनुमोदन की अपेक्षा में रु. 1500/- तक की राशि का व्यय करना। इस तरह के व्यय को अनुमोदन के लिए अगली बैठक में प्रबंध समिति को सूचित व करना।
- iv) ट्रस्ट की सभी गतिविधियों के लिए प्रबंध समिति के प्रति जिम्मेदारी और उसकी ओर से पत्राचार करना।
- v) वार्षिक आम सभा की बैठक में पिछले वर्ष के लिए ट्रस्ट के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- vi) प्रबंध समिति की ओर से विधिवत अधिकृत अनुबंध निष्पादित करना।
5) *कोषाध्यक्ष*:-
- i) ट्रस्ट की ओर से सदस्यता , दान राशि का संग्रह, नकद/चेक प्राप्त करने और उसकी रसीदें देने का जिम्मेदार होना।
- ii) अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ बैंक खाता खोलना एवं संचालित करना।
iii) प्राप्त और वितरित धन का नियमित हिसाब रखना और उसके लिए जिम्मेदार होना। संबंधित खाता पुस्तकों और अन्य रजिस्टरों के उचित रखरखाव करना।
- iv) अध्यक्ष/महासचिव और प्रबंध समिति के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- v) 1000/- रुपये तक नकदी अपने पास रखना और अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, बैंक में जमा करने का जिम्मेदार होना।
- vi) वित्तीय वर्ष के अंत में खातों का वार्षिक विवरण/बैलेंस शीट तैयार करना और प्रबंध समिति की मंजूरी के बाद, इसका ऑडिट कराना और इसे आम सभा में प्रस्तुत करना, (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उसके उत्तरों के साथ)।
vii) ट्रस्ट के सभी व्यवसाय और उससे जुड़ी सम्पत्तियों की निगरानी, नियंत्रण और संचालन करना।
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6) *सचिव* (समन्वय):
पूरे सेटअप, (स्थापना) विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन और ढीले छोरों को जोड़ने की जिम्मेदारी ताकि ट्रस्ट एक एकजुट के रूप में कार्य कर सके।
7). *सचिव (कार्यालय)*: महासचिव को उनके कार्यो में सहायता करना l
- *खातों का ऑडिट*:
खातों का ऑडिट शासी निकाय (Governing Body) द्वारा नियुक्त एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। वह ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करेगा और यदि आवश्यक हो तो संबंधित पदाधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। वह खातों के वार्षिक विवरण और ट्रस्ट की संपत्तियों की सूची पर रिपोर्ट का उचित रूप से समर्थन करेगा।
- *बैंक खाता संचालन*:
ट्रस्ट के नाम पर खाता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा और इसे ट्रस्ट की ओर से कोषाध्यक्ष, महासचिव/प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इनमें से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से चेक भुनाया जा सकता है।
- आकस्मिक रिक्तियों को भरना:
प्रबंध समिति अगले चुनाव तक पदाधिकारियों की आकस्मिक रिक्तियों को कार्यकारिणी सदस्यों में से बहुमत मतों से भर सकती है l ऐसी नियुक्ति अगले चुनाव तक वैध रहेगी।
- चुनाव और इसकी विधि:
- i) प्रबंध समिति (एमसी) के सभी पदाधिकारी हर दो साल में वार्षिक आम सभा की बैठक में चुने जाएंगे।यथासमभव चुनाव, मई के महीने में होंगे। एमसी चुनाव की सही तारीख तय करेगी और एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी, जो अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर चुनाव कार्यक्रम को सूचित करेगा। चुनाव की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
- ii) केवल वही ट्रस्टी, जिन्होंने चुनाव की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले खुद को सूचीबद्ध किया था
चुनाव मतदान करने के लिए योग्य होंगे।
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iii) वोट देने के योग्य ट्रस्टियों को चुनाव के समय उपस्थित रहना होगा और किसी प्रॉक्सी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iv)चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।
- v) किसी विशेष पद के लिए प्रत्याशी द्वारा विधिवत प्रस्तावित, अनुमोदित और स्वीकृत नामांकन फॉर्म, चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि और समय तक प्रस्तुत किए जाएंगे जो चुनाव तिथि से कम से कम सात स्पष्ट दिन पहले होना चाहिए।
- vi) कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता है और इसलिए केवल एक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। मतदाता के पास प्रत्येक कार्यालय पद दके लिए एक वोट होगा।
- बैठकें:
ट्रस्ट की सामान्य निकाय (General Body) की बैठक 15 दिनों की स्पष्ट अग्रिम सूचना देने के बाद वर्ष में एक बार बुलाई जाएगी। सामान्य निकाय की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से होगा। कोरम पूरा न होने पर बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।
एक असाधारण बैठक उस के उद्देश्य और निपटाए जाने वाले मामले को बताते हुए 7 दिनों की स्पष्ट अग्रिम सूचना के बाद बुलाई जा सकती है।
प्रबंध समिति की बैठकें व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएंगी, लेकिन महीने में कम से कम एक बार। सभी सदस्यों को उनके पते पर या टेलीफोन/व्हाट्सएप द्वारा सूचना दी जाएगी। प्रबंध समिति की बैठक के लिए कोरम एक तिहाई सदस्यों से होगा। कोरम पूरा न होने पर बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।
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सामान्य प्रावधान:
नियंत्रण बोर्ड का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ –
ए) प्रमोटर संरक्षक ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी:
(i) 21,000/- रुपये की राशि का योगदान देने वाला वह परोमोटर संरक्षक ट्रस्टी/ परोमोटर ट्रस्टी/ ट्रस्टी जिसका नाम ट्रस्ट डीड में अंकित है।
( ii) 51,000/-, देने वाला वह संरक्षक ट्रस्टी/ट्रस्टी जिसने स्वयं या जिसके परिवार ने या अन्य सदस्यों से ट्रस्ट के लिए दो या अधिक कमरों के लिए न्यूनतम राशि का संग्रह किया हो। ऐसे ट्रस्टियों के लिये कोई चुनाव नहीं होगा और वे नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे। इसी प्रकार, अध्यक्ष के रूप में ऐसे पदाधिकारी के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होगा जिसने/जिसके परिवार ने प्रोमोटर/संरक्षक ट्रस्टियों/ ट्रस्टटीज के बीच सबसे अधिक राशि दान/संग्रह की हो और ऊपर बताई गई राशि ट्रस्ट को दान की हो। वह तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक कोई अन्य ट्रस्टी वर्तमान प्रधान से अधिक धनराशि दान नहीं कर देता।
(iii) एक कमरे की परिभाषा यह है कि इसे 1,25,000/- रुपये के दान के लिए एक इकाई के रूप में लिया गया है।
(iv) एक ट्रस्टी जिस ने एक कमरे का दान किया हो और जिस को कार्यकारीणी ने मनोनीत किया हो।
बी) गवर्निंग बॉडी में सभी निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे जिनहों ने अधिकतम राशि का दान दिया हो अथवा 21,000/- रुपये के परोमोटर ट्रस्टी और 51,000/- रुपये के संरक्षक ट्रस्टी, और उनके द्वारा मनोनीत ट्रस्टी जिन्होंने एक या अधिक कमरा दान दिया है।
- i) सामान्य निकाय की बैठक साल में एक बार अधिमानतः मई के महीने में आयोजित की जाएगी जिसके लिए नोटिस 15 दिन पहले भेजा जाएगा।
- ii) ट्रस्ट के खाते उसके ट्रस्टियों के लिए खुले रहेंगे।
iii) नियंत्रण बोर्ड: केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के तहत आवश्यक नियंत्रण बोर्ड (एमसी) के सदस्यों की सूची दो साल में एक बार दाखिल की जाएगी।
- iv) शासी निकाय (एमसी) के सदस्य संत शिरोमणि नामदेव जी भवन के संचालन के लिए प्रति माह न्यूनतम 1000/- रुपये का योगदान देंगे।
- v) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य जो लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं होता है, वह कार्यकारिणी का सदस्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार, कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य जो भवन के संचालन के लिए खरचे का भुगतान नहीं करता है, उसकी कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पूरे खरचे का भुगतान करने
के पश्चात उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।
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11.11.2023 तक किए गए संशोधन
ट्रस्ट डीड
ए) पेज 2 पर अंक 2 दोहराया गया है। इसे 4 होना चाहिए था। इसलिए, इसे खंड 2 के बजाय खंड 4 (संशोधित) के रूप में टाइप किया गया है।
बी) नए खंड 4 (पी.2) को इस प्रकार पुनः लिखा गया है ‘ट्रस्ट और उसके तहत सभी अधिकार नियंत्रण बोर्ड में निहित होंगी और वहां से कम नहीं होंगे। प्रधान, वरिष्ठ उपप्रधान, उपप्रधान, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव (समन्वय), और सचिव (कार्यालय) बशर्ते कि वे पदाधिकारियों के संबंधित पदों के लिए पात्र बनने के लिए सामान्य प्रावधान (ए) के तहत निर्धारित आवश्यकता को पूरा करते हों।
सी) ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी का प्रवेश: ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी बनने के लिए योग्य व्यक्ति को प्रमोटर संरक्षक ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी द्वारा अनुशंसित निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन जमा करना होगा और यह बोर्ड द्वारा स्वीकृति के अधीन है।
- D) प्रवर्तक संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रवर्तक (पीपीटी) हैं जिन्होंने ट्रस्ट के पंजीकरण के समय 21,000/- रुपये का भुगतान किया था और वे जीवन भर के लिए और उनके निधन के बाद ट्रस्ट के अस्तित्व तक उनके कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित (केवल एक) हैं और वे बोर्ड की सदस्यता के लिए पात्र होंगे। स्वयं बोर्ड के सदस्य हैं। यह पद 14 जून, 2015 से पहले प्राप्त हुआ। इस तिथि को, ट्रस्ट की आम सभा की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने 14 जून 2015 से पहले
21,000/- रुपये का भुगतान किया था और जिन के नाम बिंदू 4(a)(i) के अनुसार ट्रस्ट डीड में अंकित हैं, उन्होंने राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी या 51,000/-
रुपये की राशि का भुगतान जीवन भर के लिए संरक्षक ट्रस्टी हैं या उनके निधन के बाद ट्रस्ट के अस्तित्व तक उनके कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित (केवल एक) हैं।
- e) खंड 5 (ट्रस्ट डीड का पृष्ठ 5) के उप-खंड (आर) और (यू) ट्रस्टियों को अनिवार्य/निरंकुश शक्तियां देते हैं। इसलिए ये हटा दिए गए हैं और बाद के खंडों को फिर से क्रमांकित किया गया है।
एफ) लोकतांत्रिक कामकाज के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करने की दृष्टि से रोहिल्ला/टैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के संविधान, एसोसिएशन के ज्ञापन और नियमों और विनियमों (उपकानून) के रूप में काम करने के लिए ट्रस्ट डीड के अंत में क्रमांक 11 से 21 जोड़े गए हैं।
(जी)ये खंड (आइटम 11) प्रबंधन से संबंधित हैं; सामान्य निकाय, (आइटम 12 और 13) इसकी शक्तियां और कार्य; (आइटम14) पदाधिकारी और उनके संबंधित कार्य; (आइटम 15) शासी निकाय की शक्तियां और कर्तव्य / (आइटम 16) पदाधिकारियों के कर्तव्य/अधिकार; (आइटम 17) खाते का ऑडिट; (आइटम 18) बैंक खाता संचालन; (आइटम 19) आकस्मिक रिक्तियों को भरना (आइटम 20); चुनाव और उसकी पद्धति और (आइटम 21) बैठकें।
स्थान: दिल्ली 11.11.2023. एस.आर. रोहिल्ला प्रधान
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- 11. MANAGEMENT:
The management of the affairs of the Trust shall be carried out in accordance with the Rules and Regulations of the Trust Deed by the Managing Committee (hereinafter referred to as THE CONTROL BOARD),to be elected from amongst the Promoter Patron Trustees (PPT), Patron Trustees(PT)/ Trustees in such a manner that those who have larger stake in the Trust have the major say in the affairs of the Trust i.e. JIS KI JITNI SAJHEYDARI UTNI USKI JIMMAWARI. The number of such Trustees constituting the Board shall not be less then eleven.
Technically qualified persons in the fields of civil construction, Indian Revenue Service/ IA&AS , such as tax consultants, from outside, may also be associated with the management.
- 12. GENERAL BODY:
The General Body shall consist of all Trustees admitted in accordance with the Rules and Regulations of the Trust and final authority shall be vested in the Body.
- POWERS AND FUNCTIONS OF GENERAL BODY:
- To elect the Managing Committee, including the office bearers in a meeting specially convened for the purpose.
- To approve the accounts of the Trust for the preceding year.
- To amend Rules and Regulations of the Trust by 2/3rds majority of those present and voting, for which a specific agenda will be circulated.
- To remove an office bearer/Trustee of the Managing Committee by 2/3rds majority of those present and voting, for which a specific separate agenda will be circulated.
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- GOVERNING BODY (KARYAKARINI)
(a) OFFICE BEARERS (PAD ADHIKARI)
- President
- Senior Vice President
- Vice President
- General Secretary
- Treasurer
- Secretary(Coordination)
- Secretary (office)
(b) There shall be a Chairman of the Trust in compliance with the Item 6(a) of the Trust Deed to safeguard the interests of the Trust. His age, experience, financial contribution and efforts towards achievement of the aims and objectives of the Trust shall be the guiding factors for his selection.
(c) OFFICE BEARERS (PAD ADHIKARIS): In its first meeting , the Office Bearers will nominate Trustees, who fulfill minimum eligibility requirements, as members of Governing Body ( Karyakarini sadasya) from different areas. All subsequent Karyakarini sadasyas, as and when required, will be nominated by the Governing Body (Karyakarini). The procedure stipulated in item 11 above regarding election of office bearers will be followed and karyakarini members will preferably be from areas adjoining Sant Shiromani Namdev ji Bhawan, Tikri Kalan, for easy approach to the meeting venue.
(d) Karyakarni in its meetings shall invite outgoing president and general secretary as special invitees.
(e) The term of office bearers and members of the Governing Body (karyakarini) shall be 2 years.
(f) The office bearers may hold the same office consecutively for two terms only.
(g) Trustees contesting elections should not be more than 70 years of age on the date of election. (Applicable only in the case of elected office bearers).
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- POWERS AND DUTIES OF THE GOVERNING BODY:
- Governing Body is empowered to see that the aims and objectives of the Trust are fulfilled and the Trustees function as per rules and regulations of the Trust.
(b)All executive functions will be carried out through the Governing Body.
It shall :-
- i) prepare annual budgets and calendar of the activities of the Trust.
- ii) approve annual report to be presented in the General Body Meeting of the Trust.
iii) approve the accounts presented by the Treasurer before these are audited and submitted to the General Body meeting.
- iv) pass all expenses above Rs.5,000/- in advance.
- DUTIES/FUNCTIONS/POWERS OF OFFICE BEARERS:
- PRESIDENT:
i)To preside over all the meetings of the Managing Committee.
ii)To exercise general supervision over the activities of the Trust and see that all the rules and regulations are strictly followed.
iii).To dispose of all such urgent matters which, for want of time, could not be put through the Managing Committee.
iv). In case of emergency, sanction an amount of Rs.2100/- for a particular item for the needs of the Trust for some urgent work. The same will be reported to the Managing Committee in its next meeting for information and approval.
- SENIOR VICE PRESIDENT:
- i) To carry out such duties as may be assigned to him by the
President ,from time to time.
ii)To act and execute powers of the President in his absence.
- VICE PRESIDENT: To carry out such duties as may be assigned to him by the President and Senior Vice President, from time to time.
-12 –
- GENERAL SECRETARY :
- He shall keep all types of records of the Trust and maintain a Register of
Promoter Patron Trustees, Patron Trustees, Trustees and Members, indicating
their names, addresses, contributions and other brief particulars.
ii ) He shall call meetings in consultation with the President/SeniorVice
President/Vice President and record the minutes of the meetings.
iii) Incur an expenditure of an amount of Rs.1500/- . Such expenditure shall be
reported to the Managing Committee in the next meeting for approval.
- iv) Shall be responsible to the Managing Committee for all activities of the
Trust and shall conduct correspondence on its behalf.
- v) Submit a report on the working of the Trust for the preceding year at the
annual general body meeting.
- vi) Execute contracts on behalf of the Managing Committee duly authorized by it.
- TREASURER:- He shall –
- Be responsible for making collections of subscriptions, donations, including
receiving cash /cheques and give receipts thereof on behalf of the Trust.
- Open and operate bank account along with President and General Secretary.
- Keep regular account of money received and disbursed and be responsible
for proper maintenance of the account books and other registers concerning
accounts of the Trust.
iv Work as Financial Advisor to the President/General Secretary and the
Managing Committee.
- Keep cash in hand upto Rs.1000/- and deposit excess funds, in the bank.
vi.Prepare an annual statement of accounts//balance sheet at the end of the financial
year and after approval of the Managing Committee, get it audited and submit it to the General Body, (along with Auditor’s Report and replies thereto)
vii.He shall watch, control and carry out all the business of the Trust and
properties connected therewith.
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- SECRETARY (COORDINATION):
He will be assigned the work of coordinating various activities of the entire setup and to tie up the loose ends so that the Trust functions as a cohesive whole.
- SECRETARY (OFFICE): He shall assist the General Secretary in his duties.
17.AUDIT OF ACCOUNTS:
Audit of accounts shall be done by a qualified Auditor appointed by the Governing Body. He shall audit the accounts of the Trust and obtain clarifications in this regard, if necessary from the concerned office bearer. He shall suitably endorse the report on the annual statement of accounts and on the list of the assets of the Trust.
- BANK ACCOUNT OPERATION:
Account in the name of the Trust shall be opened with a Nationalised Bank and it will be operated jointly, on behalf of the Trust, by the Treasurer, General Secretary / President. The cheques issued can be encashed by the signatures of any two of them.
- FILLING OF CASUAL VACANCIES:
Managing Committee shall fill the casual vacancies of the office bearers by appointing a member of karyakarini from amongst the members of karyakarini
by majority of votes. Such appointment shall be valid till the next election.
- ELECTION AND ITS METHOD:
(i)All office bearers of the Managing Committee (MC) shall be elected, every two years, at the annual general body meeting. Elections, when due, shall be held, as far as possible in the month of May. The MC shall decide the exact date of election and appoint a Returning Officer , who shall notify the election schedule within seven days of his appointment. The notification will be issued by the Returning Officer at least thirty days in advance of the election date.
(ii)Trustees, who had enlisted themselves at least three months before the date of
the election, shall be eligible to vote.
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(iii)Trustees, eligible to vote, should be present at the time of election and no proxy will be allowed.
(iv)Voting shall be by secret ballot.
(v)Nomination forms, duly proposed, seconded and accepted by the contestant Trustee, for a particular office, shall be received by the Returning Officer, by certain date and time fixed by the RO and should be at least seven clear days before the date fixed for the election.
(vi)No person can hold more than one office at a time and therefore shall be eligible to contest only for one office. Voter shall have one vote for each office.
- MEETINGS:
- A general body meeting of the Trust shall be convened once a year, preferably in the month of May after giving clear notice of 15 days in advance. Quorum for the general body meeting will be 1/3rd of the members on roll. In case there is no quorum, meeting shall be adjourned for 15 minutes. Quorum shall not be , necessary for the adjourned
- An extraordinary meeting can be called after 7 days clear notice stating the purpose of the meeting and the matter to be dealt with.
- Meetings of the Governing Body (Karyakarini) will be held as and when business requires but at least once a month. Notice will be given to all members at their address or on telephone/ by whatsApp. Quorum for the meeting will be 1/3rd of the members. In case there is no quorum, meeting shall be adjourned for 15 minutes. Quorum shall not be necessary for the adjourned
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GENERAL PROVISIONS:
Minimum eligibility requirement to be a Member of Control Board –
A . Promoter Patron Trustee:
- A person who contributed an amount of Rs.21.000/- in terms of item
4(a)(i) of Trust Deed.
- Patron Trustee/Trustee; A Trustee of Rs.51,000/-, who himself or his family donated/collected a minimum amount for two or more rooms for the Trust. There shall be no election for such a PPT/PT/Trustee and he shall be a member of the Control Board.(Definition of one room is that it is taken as a unit for donation of 1,25000/-).
- There shall be no election for the post of an office bearer as President and the president shall be a person who himself/his family donated/collected highest amount from amongst the PPTs/PTs/Trustees and donated the such amount to the Trust. He will continue as president till any other PatronTrustee/Trustee donates more money than the sitting president.
- A Patron Trustee/Trustee who has donated one room and is nominated by the Governing Body(karyakarini).
(B) Governing Body shall consist of President, elected office bearers, Promoter
PatronTrustees of Rs.21,000/- and Patron Trustees of Rs.51,000/ and members
nominated by them from amongst those who have donated one or more room each.
- i) Accounts of the Trust shall be open to its Trustees.
- ii) Control Board: A list of members of the Control Board (MC) shall be filed once in two years as required under Section 4 of the Societies Registration Act, 1860, as applicable to the Union Territory of Delhi.
iii) Governing body members shall contribute a minimum amount of Rs.1000/-
per month towards sanchalan (maintenance) expenditure of the Sant Shiromani Namdev ji Bhawan.
- iv) Any member of the karyakarini who does not attend its three meetings consecutively shall cease to be a member of the karyakarini . Likewise, any member of the karyakarini who does not pay his subscription towards sanchalan e. maintenance expenditure of the Bhawan, will forfeit his membership of karyakarini. Membership shall be restored on receipt of payment of all his dues.
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AMENDMENTS MADE UPTO 11.11.2023
TRUST DEED
- Digit 2 on page 2 is repeated. It should have been 4. It is, therefore, typed as clause 4 (amended) instead of clause 2.
New clause 4 (P.2) is thus reworded as the Trust and all the powers thereunder shall vest in the Control Board consisting of office bearers provided they meet the requirement laid down under General Provisions (A) to become eligible to the respective posts of office bearers and members of the Governing Body (karyakarini) nominated by the office bearers (pad adhikaris).
(B) ADMISSION OF TRUSTEE /PATRON TRUSTEE:
Eligible person, for becoming a Trustee/Patron Trustee, shall submit an application, in the prescribed form, recommended by a Promoter Patron Trustee/Patron Trustee and is subject to the acceptance by the Board.
(C) PROMOTER PATRON TRUSTEES are promoters (PPT) of the Trust
who paid Rs.21,000/- each /- in terms of item 4(a)(i) of Trust Deed at the time of registration of the Trust and are for life and/ or their legal heirs/nominees (only one) after their demise till the subsistence of the Trust. This position obtained before 14TH June, 2015 . On this date, a decision was taken at the General Body meeting of the Trust to the effect that those who paid Rs.21,000/- each before 14th June 2015 and later raised the amount to Rs. 51,000/- or paid an amount of Rs.51,000/- are PATRON TRUSTEES for life or their legal heirs/nominees (one only) after their demise till the subsistence of the Trust. –
(D)Sub-clauses ( r) and (u) of Clause 5 (p.5 of the Trust Deed) give mandatory/unfettered powers to the Trustees. Hence these stand deleted and subsequent clauses are renumbered.
(E) Serial Nos. 11 to 21 are added at the end of the Trust Deed to serve as Constitution, Memorandum of Asssociation and Rules and Regulations (bye laws) of Rohilla/Taank Charitable Trust with a view to provide more clarity about democratic functioning of the Trust.
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(F)These clauses relate to (item 11) management; general body, ( items 12 and13) its powers and functions; ( item14) office bearers and their respective functions; ( item 15) powers and duties of Governing Body / (item 16) duties/ functions powers of office bearers; (item 17) audit of account; ( item 18) bank account operation ; (item 19) filling of casual vacancies ( item 20); election and its method and ( item 21) meetings.
Place: Delhi (S.R. ROHILLA)
Date: 11.11.2023 PRESIDENT